कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भी सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से मुस्लिम और सिख के बीच समानता नहीं बनाने के लिए कहा। इसके साथ-साथ कोर्ट ने कहा कि हिजाब से सिख धर्म की प्रथाओं की तुलना करना बहुत उचित नहीं है क्योंकि सिखों के लिए पगड़ी और कृपाण पहनने की अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सिख धर्म के ‘फाइव के’ का जिक्र भी किया है।

राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सिख धर्म में फाइव के- केश, कड़ा, कच्छा, कृपाण और कंघा का जिक्र किया और कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले में एक याचिकाकर्ता की ओऱ से पेश हुए एक वकील की ओर से सिख धर्म और पगड़ी का उदाहरण दिए जाने के बाद यह टिप्पणी की।

सिख धर्म की प्रथाओं की तुलना करना बहुत उचित नहीं

पीठ ने कहा, सिख धर्म में अधिकारों या प्रथाओं की तुलना करना बहुत उचित नहीं है। कोर्ट ने इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा कि यह सिखों द्वारा कृपाण ले जाने की अनुमति देता है। इसलिए इन प्रथाओं की तुलना न करें क्योंकि उन्हें 100 साल से पहले ही मान्यता दी गई है। हाई कोर्ट के 15 मार्च के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं जिसमें कहा गया है कि हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है जिसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित किया जा सकता है।