रायपुर। रायपुर में लॉकडाउन 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया। कुछ छूट के साथ लगातार लॉकडाउन लगा रहेगा। ठेले वालों को सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक सब्जी-भाजी बेचने की अनुमति दी जाएगी। दूध पार्लर को अब 6:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक खोलने की इजाजत मिलेगी। अभी तक केवल एक घंटे की थी अनुमति। लॉकडाउन 26 अप्रैल 2021 की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा।

उपरोक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह से सील रहेंगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक और पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान के संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समय में खुलने की इजाजत होगी।

मास्क, शारीरिक दूरी, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड नहीं होने की शर्त का कड़ाई से पालन कराना होगा। टोकन की व्यवस्था के साथ ही अलग-अलग निर्धारित तारीखों में उचित मूल्य की दुकानों को खोलने के लिए खाद्य नियंत्रक द्वार अलग से आदेश दिए जाएंगे।

सभी प्रकार की मंडियों, थोक/ फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन किसानों और उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रॉसरी को गली-मोहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स को सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक ही होगी।

पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल सरकारी वाहन, एंबुलेंस, ग्रॉसरी होम डिलीवरी, एडमिट कार्ड या कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मियों, प्रेस वाहनों, न्यूज पेपर हॉकर दूध के वाहनों को पेट्रोल दिया जाएगा।

शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। औद्योगिक संस्थानों में मजदूरों को अंदर रखकर उद्योगों के संचालन और निर्माण कार्यों की इजाजत होगी। इस अवधि में सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद होंगे।