लोक अदालत में कुल 163 प्रकरण रखे गए, राजीनामा योग्य प्रकरणों का हुआ निराकरण
कोरबा(पाली):- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के जिला न्यायधीश/अध्यक्ष श्री बी.पी.वर्मा के निर्देशानुसार दिनांक 10/07/2021 को व्यवहार न्यायालय पाली में हाईब्रिड लोक अदालत का उद्घाटन कार्यक्रम के साथ आयोजन किया गया लोक अदालत में कुल 163 प्रकरण रखे गए थे जिसमें धारा 269,170 के मामले 18 थे जिसे लोक अभियोजन अधिकारी को वापस किया गया 10 मामला सिविल, आपराधिक के 60 मामला जिसमें 138 रकम वसूली के भी मामले राजीनामा हेतु रखा गया था प्रितिगेशन के 75 मामले रखे गए थे l
राजीनामा के लिए रखे गए प्रकरण में से कुल 57 प्रकरण राजीनामा के आधार पर निराकृत किया गया और कुल रकम 23500/ की वसूली की गई इस राजीनामा हुए मामलों में 2 मामला 12 वर्ष पुराना और01 मामला 7वर्ष पुराना था जिसे न्यायधीश एवम् वकील के प्रयास से राजीनामा कराया गया विशेष रूप से इस हाईब्रिड लोक अदालत में एक मामला जोकि धारा -12 घरेलू हिंसा से संबंधित था इस प्रकरण में दोनों पक्षकार का उम्र 50-55वर्ष के थे तथा गोंड जाती एवम् अत्यन्त गरीब थे अनावेदक इतवार सिह ने आवेदिका सूरज बाई को गाली गलौज मारपीट करते हुए खाना पीना नहीं दिया जा रहा था और उसे अपने घर ग्राम लाफा पोड़ी से भगा दिया था जिसके कारण वकील के माध्यम से न्यायालय की शरण ली थी न्यायधीश श्री पनिका ने दोनों की परस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायधीश एवम् अधिवक्ता के समझाने पर दोनों बुजुर्ग दंपति राजीनामा करने तैयार हो गए दोनों एक साथ जीवन यापन करने के उद्देश्य से राजीखुशी होकर न्यायलय से ही एकसाथ अपने घर गए इस हाईब्रिड लोक अदालत को सफल बनाने एवम् प्रकरण में राजीनामा करने में व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश श्री भगवान दास पनिका एवम् अधिवक्ता श्री नवीन सिंह, सुश्री रीमा वर्मा, योगेश जायसवाल, राजकुमार वर्मा,दिलीप शिंदे,तीरथ डिक्सेना,मुकेश श्रीवास्तव,प्रियंका जायसवाल,मनीष देवांगन एवम् न्यायालयीन कर्मचारी तथा विधिक सेवा समिति पाली के कर्मचारी दीपेश साहू का विशेष योगदान रहा