जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया निलंबन आदेश

कोरबा। शराब का सेवन कर स्कूल आने वाले सहायक शिक्षक को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। शासकीय प्राथमिक शाला केनाभाठा विकासखण्ड करतला में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) श्री पवन कुमार बिंझवार को नियमित रूप से स्कूल नहीं आने एवं आदतन शराब पीकर स्कूल आने के कारण निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री जी.पी. भारद्वाज ने बताया कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी करतला के द्वारा सहायक शिक्षक पवन कुमार के संबंध में सिविल सेवा आचरण के विपरित आचरण करने तथा शराब पीकर स्कूल आने की जानकारी दी गई थी। बी.ई.ओ. करतला के प्रतिवेदन पर संज्ञान लेते हुए स्कूल में अनुशासन हीनता और सेवा विपरित आचरण करने के कारण सहायक शिक्षक पवन कुमार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 09 तथा नियम 10 के अनुसार निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी करतला किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।