नई दिल्ली। खाना पकाने के तेल के बढ़ते दामों ने घर के बजट को बिगाड़ दिया है, लेकिन अब सरकार एक फैसले से जल्द ही इसमें राहत मिलने वाली है। सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में कमी लाने के उद्देश्य से कच्चे पाम तेल पर लगने वाला आयात शुल्क की मानक दर को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया। अन्य पाम तेलों पर यह 37.5 प्रतिशत होगी। यह निर्णय 30 सितंबर तक जारी रहेगा।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा कि कच्चे पाम तेल पर मानक सीमा शुल्क (बीसीडी) दर संशोधित कर दस प्रतिशत किया गया है। जो बुधवार से प्रभावी होगी। कच्चे पाम तेल पर 10 प्रतिशत के मूल आयात शुल्क के साथ प्रभावी आयात शुल्क 30.25 प्रतिशत होगी, जिसमें उपकर और अन्य शुल्क शामिल होंगे। जबकि परिष्कृत पाम तेल के लिए यह बुधवार से 41.25 प्रतिशत होगा। सीबीआइसी ने कहा कि यह अधिसूचना 30 जून, 2021 से प्रभावी होगी और 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगी।