रायपुर। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में धारा 144 लागू कर दी गयी है। रायपुर के अलावे दुर्ग, बस्तर, जांजगीर, बालोद, मुंगेली, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही सहित कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गयी है। धारा 144 लागू होते ही उन जिलों में तमाम तरह की गतिविधियों पर रोक लग गयी है। सार्वजनिक कार्यक्रमों और आयोजनों के साथ-साथ राजनीतिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गयी है। साथ ही एक साथ 5 लोगों से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गयी है।
राज्य के गृह सचिव सुब्रत साहू ने कल ही इस बारे में सभी कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखकर कोरोना के संदर्भ में विस्तृत निर्देश भेजा था। गृह सचिव के निर्देश के बाद जिलों से आज प्रतिबंध, कोरोना गाईडलाईन और दिशा निर्देशों को जारी होना शुरू हो गया है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़े खतरे के बीच कलेक्टरों ने बेहद ही सख्त आदेश जारी किया है। जिसके तहत होली मिलन और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं होलिका दहन को भी कड़े शर्तों के साथ इजाजत दी गयी है। सभी पर्यटन केंद्र पर आमलोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं धार्मिक कार्यक्रम, त्योहार, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, मेला और समारोह सहित तमाम कार्यक्रम पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना के लक्षण वालों को क्वारंटीन रहना होगा और होम आईसोलेशन का कड़ाई से पालन करना होगा। सार्वजनिक जगहों पर 5 लोगों से ज्यादा मौजूद नहीं रह सकेंगे।