रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर नई गाइड लाइन जारी की है जिसके अनुसार कलेक्टर गाइड लाइन रेट में छूट को कम किया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार रेट में 40 प्रतिशत छूट को कम करके अब उसे 30 प्रतिशत किया गया है. स्टांप ड्यूटी में लोगों को राहत मिली है। स्टंप ड्यूटी को 5 प्रतिशत से घटा कर 4 प्रतिशत किया गया है।