नईदिल्ली 7 मई 2021. ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाने वाली केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने कर्नाटक हाईकोर्ट के 1200 MT ऑक्सीजन देने के आदेश खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को राज्य के लिए 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश अच्छी तरह से जांचने के बाद और शक्ति के विवेकपूर्ण प्रयोग के तहत दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘हम कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे।’ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ‘3.95 लाख मामलों पर कर्नाटक के अनुसार 1700 मीट्रिक टन आवश्यकता है। 1100 मीट्रिक टन न्यूनतम आवश्यकता है. हाईकोर्ट ने इस मामले में असाधारण कैलिब्रेटिड अभ्यास किया है। हाईकोर्ट इस समय आंख मींच कर नहीं बैठे रह सकते।

केंद्र ने दलील दी कि ‘हमें पहले ही 700 MT ऑक्सीजन दिल्ली को देने के लिए कहा गया है। इसका मतलब रोजाना 700 MT, ये हमें कहां ले जा रहा है?’ इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘हम साफ करना चाहते हैं कि अगले आदेशों तक आपको 700 MT ऑक्सीजन रोजाना दिल्ली को देनी होगी। कृपया हमें ऐसी स्थिति में न ले जाएं, जहां हमें सरकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी पड़े।’