- अर्थदण्ड देने से किया इंकार, दर्ज हुई एफ.आई.आर.)
- बैंकों, दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, ठेलों पर पहुंचकर दी कड़ी हिदायत, न करें कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन
कोरबा। मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने तथा कोरोना प्रोटोकाल को तोड़ने वालों पर आज निगम अमले ने ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए 39300 रूपये का अर्थदण्ड लगाया, वहीं अर्थदण्ड देने से इंकार करने व अधिकारी कर्मचारियों से लड़ने पर उतारू एक व्यक्ति के खिलाफ कोतवाली थाना को पत्र लिखकर एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई गई।
कोरोना संक्रमण पुनः तेजी से प्रसार हो रहा है तथा संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, शासन प्रशासन द्वारा इस पर लगातार एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं तथा लोगों से कोरोना संक्रमण के प्रति सावधानी बरतने, घर से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने एवं कोरोना प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन करने की अपील विभिन्न माध्यमों से लगातार की जा रही है, साथ ही विगत कई दिनों से निगम अमले द्वारा कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने वालों पर अर्थदण्ड भी लगाया जा रहा है, किन्तु अभी भी लोग कोरोना संक्रमण के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, उनके द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, उनकी यह लापरवाही कोरोना संक्रमण को और अधिक बढ़ाने का कार्य कर रही है। राज्य शासन एवं जिला प्रशासन के निर्देशों के तहत निगम द्वारा आयुक्त श्री एस.जयवर्धन के मार्गदर्शन में सघन अभियान चलाते हुए कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने वालों के प्रति कार्यवाही की जा रही है तथा अर्थदण्ड लगाने के साथ ही अमले द्वारा उन्हें कड़ी हिदायत दी जा रही है कि वे कोरोना प्रोटोकाल को गंभीरता से लें तथा अनिवार्य रूप से मास्क लगायें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी कड़ी में आज निगम के सभी 08 जोन में निगम अमले द्वारा सघन कार्यवाही की गई। अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा एवं तहसीलदार कोरबा के नेतृत्व में कोरबा जोन में निगम अमले द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की गई। इस दौरान कन्हैया ज्वेलर्स के संचालक द्वारा अर्थदण्ड देने से इंकार करने व अधिकारी कर्मचारियों से उलझने पर उनके विरूद्ध एफ.आई.आर.दर्ज करने कोतवाली थाना को पत्र भेजा गया। इसी प्रकार जोन कमिश्नरों की अगुवाई में निगम के टी.पी.नगर जोन, कोसाबाड़ी जोन, रविशंकर शुक्ल जोन, बालको जोन, दर्री, बांकीमोंगरा व सर्वमंगला जोन आदि में भी निगम अमले द्वारा सघन अभियान चलाते हुए अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई।
बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन-निगम अमले ने अपने सभी जोनांतर्गत स्थित विभिन्न बैंकों में पहुंचकर कोरोना प्रोटोकाल के पालन का जायजा लिया, इस दौरान देखा गया कि बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, बैंक कर्मचारी एवं ग्राहक मास्क का उपयोग नहीं कर रहे, इसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने बैंक कर्मचारियों व ग्राहकों पर अर्थदण्ड लगाया। बैंक प्रबंधन को हिदायत दी गई कि वे अपने संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन कराएं, ग्राहकों को बिना मास्क के बैंक के अंदर प्रवेश न करने दें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क लगायें।
वसूला गया 39300 रूपये अर्थदण्ड- प्राप्त जानकारी के अनुसार मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करते हुए निगम के टी.पी.नगर जोनांतर्गत सर्वाधिक 25300 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया, वहीं कोरबा जोनांतर्गत 5000 रूपये, कोसाबाड़ी, रविशंकर जोनांतर्गत 4200 रूपये, बालको जोनांतर्गत 1200 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 1400 रूपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 1000 रूपये तथा सर्वमंगला जोनांतर्गत 1200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।
दी गई कड़ी हिदायत, न करें कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन- निगम अमले द्वारा विभिन्न बैंकों के साथ ही होटल, रेस्टोंरेंट, खानपान के ठेलों, दुकानों, प्रतिष्ठानों में पहुंचकर कड़ी हिदायत दी गई कि वे अपने संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करायें, बिना मास्क पहने किसी भी व्यक्ति को संस्थानों के अंदर प्रवेश न करने दें, संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क पहने, कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग अपनाये तथा कोरोना से संबंधित सभी प्रोटोकाल का पूर्ण रूप से पालन करें।
कोरबा|नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा जनसाधारण को कोरोना संक्रमण से बचाने हेतु आमजन से अपील की गई है कि वे होली त्यौहार को सादगीपूर्ण ढंग से अपने परिवार के सदस्यों के साथ मनाएं तथा त्यौहार पर किसी प्रकार का सांस्कृतिक आयोजन, सार्वजनिक होली मिलन, सार्वजनिक भोज तथा ऐसे अन्य कोई भी कार्यक्रम जिसमें अधिक लोगों की उपस्थिति होती है आदि का आयोजन न करें।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रसार को देखते हुए होली त्यौहार पर आवश्यक एहतियात बरतने की अपील आमजन से निगम द्वारा की गई है। अपील करते हुए कहा गया है कि होली त्यौहार सादगीपूर्ण ढंग से मनाए, होली दहन के कार्यक्रम में अधिकतम 05 व्यक्ति से ज्यादा उपस्थिति न हों एवं आपस में 06 फिट की दूरी बनाकर रखें तथा मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में होलिका दहन न करें, होलिका दहन के समय सुरक्षा विशेष ध्यान रखें, होलिका दहन कार्यक्रम प्रशासन द्वारा निर्धारित समय रात्रि 08 बजे से पूर्व सम्पन्न करा लें, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि का उपयोग कोलाहल अधिनियम के तहत निर्धारित समयावधि तक ही करें। पानी का दुरूपयोग न करें, सूखी होली खेले, केमिकलयुक्त रंगों का उपयोग न करें तथा हर्बल रंगों व गुलाल को उपयोग में लायें। निगम द्वारा अपील करते हुए आगे कहा गया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु मास्क अनिवार्य रूप से उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा प्रत्येक व्यक्ति आपस में 06 फिट की दूरी बनाकर रखें। इसके साथ सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलते समय अपने हाथों को सेनेटाईजर अथवा साबुन से बार-बार धोयें।