- कलेक्टर श्रीमती कौशल ने लोगों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि का भुगतान नहीं करने की अपील की
कोरबा 08 अप्रैल 2021/मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश में कोविड-19 के परीक्षण के लिए आरटीपीसीआर, रेपिड एंटिजन और ट्रूनाॅट टेस्ट की दरें निर्धारित की गई है। राज्य के निजी अस्पतालों और पैथालाॅजी केन्द्रों में शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही कोरोना जांच की जाएगी। निजी पैथोलाॅली लैब और अस्पताल लोगों से कोरोना जांच और सीटी स्कैन के लिए निर्धारित दर से अधिक शुल्क नहीं ले सकेंगे। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने शासन द्वारा निर्धारित शुल्क को निजी जांच केन्द्रों पर फ्लैक्स आदि के माध्यम से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने जिले में कोरोना की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी पैथोलाॅजी लैब और सीटी स्कैन केन्द्रों में संचालकों से निर्धारित दर पर ही कोरोना परीक्षण करने तथा संबंधितों को उसकी रसीद अनिवार्यतः देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी लोगों से अपील भी की है कि किसी भी परिस्थिति में कोरोना की जांच कराने पर शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि का भुगतान निजी जांच केन्द्रों को ना करें और भुगतान की गई राशि की रसीद अवश्य लेवंे। कलेक्टर ने कोरोना की जांच के लिए शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि लिए जाने वाले पैथोलाॅजी लैबों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी सभी एसडीएम को दिए हैं।
राज्य शासन द्वारा आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए यदि सेम्पल कलेक्शन पैथोलाजी सेन्टर में किया जाता है तो इसके0 लिए मरीज से 750 रूपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार सेम्पल कलेक्शन मरीज के घर अथवा प्राइवेट अस्पताल में जाकर लिया जाता है तो उस स्थिति में मरीजों कोे जांच शुल्क के रूप में 950 रूपए का भुगतान करना होगा। इसी तरह ट्रूनाॅट नेट टेस्ट के लिए यदि कोविड-19 टेस्ट का सेम्पल कलेक्शन पैथोलाजी सेन्टर में किया जाता है तो इसके लिए जांच शुल्क एक हजार 500 रूपए प्रति मरीज लिया जायगा। सेम्पल कलेक्शन मरीज के घर अथवा प्राइवेट अस्पताल में जाकर लिया जाता है तो उस स्थिति में मरीजों से जांच शुल्क के रूप में एक हजार 700 रूपए लिया जाएगा। रेपिड एंटिजन टेस्ट के लिए यदि कोविड-19 टेस्ट का सेम्पल कलेक्शन पैथोलाजी सेन्टर में किया जाता है तो इसके लिए जांच शुल्क 400 रूपए प्रति मरीज लिया जायेगा। इसी प्रकार सेम्पल कलेक्शन मरीज के घर अथवा प्राइवेट अस्पताल में जाकर लिया जाता है तो उस स्थिति में मरीजों को जांच शुल्क के रूप में 600 रूपए चुकाना होगा। इन शुल्कों में सेम्पल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट शुल्क, जांच शुल्क एवं कंज्युमेबल, पीपीई किट इत्यादि का शुल्क सम्मिलित है।
इसी तरह कोरोना मरीजों के उपचार के दौरान हाई रेज्युलेशन सीटी स्कैन के लिए भी दरें निर्धारित की हैं। सीने के विदआउट काॅन्ट्रास्ट सीटी स्कैन के लिए एक हजार 870 रूपए और विथ काॅन्ट्रास्ट स्कैन के लिए दो हजार 354 रूपए की दर निर्धारित की गई है। सभी मान्यता प्राप्त सीटी स्कैन सेंटरों में राज्य शासन और आइसीएमआर द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन करते हुए ही सीटी स्कैन किया जाएगा। निर्धारित दर से अधिक राशि लेने पर संबंधित संस्थानो के विरूद्ध एपीडेमिक डिसीज एक्ट 1897, छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट 1949 एवं छत्तीसगढ़ एपीडेमिक डिसीज कोविड-19 रेग्युलेशन एक्ट 2020 के तहत दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी।