नई दिल्ली: राजनीतिक संकट के बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर शुरू हो गई है. यह सुनवाई डिप्टी स्पीकर के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर हो रही है, जिसमें इमरान सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था. इसके बाद ही पाकिस्तान की संसद को भी भंग कर दिया गया था और 90 दिनों के अंदर चुनाव कराने की मांग हुई थी. – सुनवाई के दौरान पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरा मामला जनहित से जुड़ा है.

सुनवाई के दौरान पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने साफ कहा है कि एक बात साफ है, रोलिंग गलत है. इसके जवाब में पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं रोलिंग का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा समिति को जानकारी देने के लिए तैयार हूं. – दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान इस बात का अधिकार देता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके. वहीं जस्टिस Muneeb Akhtar ने कहा स्पीकर सदन का केयरटेकर है. वह सिर्फ व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए वहां नहीं बैठा रह सकता. वह अपनी निजी राय देकर बाकी सदस्यों से गुडबाय नहीं कह सकता. जज ने यह भी कहा कि डिप्टी स्पीकर ने अपना काम ठीक से नहीं किया. चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि जाहिर तौर पर उनका फैसला गलत था.