अपनी साख बचाने प्रशासन ने बालको प्रबंधन को भेजा नोटिस…

Korba/Bilaspur। दो दिन पहले ही राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा जिले में यहां-वहां फ्लाई ऐश फेंके जाने पर अधिकारियों को आड़े हाथ लिया था, इसी बीच फ्लाई ऐश से परेशान एक नागरिक की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने कोरबा कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी सहित 6 विभागों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

बालको क्षेत्र के झगरहा ग्राम के मृगेश यादव ने अधिवक्ता नुपूर त्रिवेदी के जरिये दाखिल याचिका में बताया है कि क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। फ्लाई ऐश से भरे वाहनों की आवाजाही से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां के पावर प्लांट से निकलने वाला राखड़ सड़कों पर डंप कर दिया जाता है, जिससे प्रदूषण फैलने के साथ दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इसके अलावा ग्राम में फ्लाई एश भरे मालवाहकों को तौलने के लिए धर्मकांटा लगा देने के कारण समस्या और बढ़ गई है।

फ्लाई ऐश को लेकर बालको को प्रशासन का नोटिस

बालको के बिजली कारखाने से राख लेकर ट्रकों से कहीं भी फेंकें जाने की शिकायत लगभग 2 साल से की जा रही है, मगर बालको प्रबंधन को इस मसले को लेकर चेतावनी भरा नोटिस अब भेजा गया है। एक दिन पहले ही जब राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने प्रशासनिक अधिकारियों को आड़े हाथ लिया तब जाकर जिले के पर्यावरण संरक्षण अधिकारी शैलेष पिस्दा ने बालको प्लांट के डिप्टी COO देवेंद्र पटेल को नोटिस जारी किया है। इसमें उल्लेख है कि प्रबंधन द्वारा भिलाई खुर्द के लो लाइन एरिया में जिस तरह राख फेंकी गई है, वो भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन का उल्लंघन है। नोटिस का जवाब 3 दिनों के भीतर देने की बात कहते हुए प्रबंधन को प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।