दिल्ली. देशभर में कोरोना वायरस के कारण अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं अब कोरोना से हुई मरिजों की मौत पर परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे.

हालांकि, कोर्ट द्वारा मुआवजे की रकम तय नहीं किया गया है. कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को मुआवजे देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के भी निर्देश सरकार को दिए हैं.

कोरोना से अपनी जान गवाने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, कि मुआवजा तय करना NDMA का वैधानिक कर्तव्य है. 6 हफ्ते के भीतर उसे राज्यों को निर्देश देना है. मुआवजे की रकम क्या होगी ये सरकार खुद ही तय करे, क्योंकि उसे कई और जरूरी खर्च भी करने हैं. साथ ही डेथ सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया भी सरल की जाए.