सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक या निजी उपक्रम कार्यालय दायरे में

कोरबा/ महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए सभी कार्यालयों में शिकायत समिति या आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक एवं निजी उपक्रम कार्यालयों में शिकायत समिति का गठन किया जाएगा। कार्यालयों जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, ऐसे सभी कार्यस्थलों पर आतंरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है। आंतरिक परिवाद समिति के समक्ष व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत कर सकेंगी। समिति में एक पीठासीन अधिकारी एवं तीन सदस्य शामिल होंगे। आतंरिक परिवाद समिति का गठन महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया जाएगा।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग ने बताया कि प्रत्येक विभाग में आंतरिक शिकायत  परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का नाम सार्वजनिक बोर्ड पर कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा प्रत्येक कार्यालय में उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सूची मोबाइल नंबर के साथ तथा उक्त अधिनियम के मूल तथ्य फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से कार्यालय के सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करना भी आवश्यक होगा। लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत ऐसे सभी कार्यस्थल जहां उक्त समिति गठित नहीं है वहां आर्थिक दण्ड का भी प्रावधान है।