14 जून से क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद ?
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली को लंबे समय के बाद अनलॉक कर दिया गया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला कोरोने के कम होते मरीज के चलते लिया है. दिल्ली में सोमवार आम जनता को अधिक छूट दी जाएगी. दिल्ली में करीब डेढ़ महीने तक लॉकडाउन लगाया गया था. अब चरणबद्ध तरीके से दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
सबसे पहले किए गए अनलॉक-1 में फैक्ट्री और निर्माण कार्य को अनुमति दी गई थी. अनलॉक-2 में मेट्रो चलाने की अनुमति दी गई थी. आज प्रेस कांफ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक-3 में कई तरह की छूट का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल सुबह 5 बजे से कुछ गतिविधियों को छोड़कर बाकी सब खुल जाएगा.
हालांकि स्कूल-कॉलेज, स्पॉ, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल जैसी जगहें अभी बंद रहेंगी. सरकार अभी ‘वेट ऐंड वॉच’ की रणनीति अपनाने के मूड में है. एक हफ्ते तक मॉनिटर किया जाएगा. अगर केसेज बढ़ते हैं, तो फिर से पाबंदियां लगाई जा सकती हैं. दिल्ली में 14 जून से क्या-क्या खुल जाएगा और क्या-क्या बंद रहेगा ?
दिल्ली में क्या-क्या रहेगा बंद ?
- सारे स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.
- किसी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं होगी.
- स्विमिंग पूल
- स्टेडियम
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
- सिनेमा हॉल और थियेटर
- एंटरटेनमेंट पार्क
- बैंक्वेट हॉल
- ऑडिटोरियम
- स्पॉ और जिम,
- पब्लिक पार्क, गार्डन बंद रहेंगे.
- सोमवार सुबह 5 बजे के बाद से नए नियम लागू होंगे.
जानें कहां-कहां मिलेगी छूट ?
- सरकारी दफ्तरों में पिछले हफ्ते वाली व्यवस्था ही लागू रहेगी. जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तरों में 100% अटेंडेंस.
- प्राइवेट ऑफिसेज में 50% स्टाफ के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम होगा.
- बाजारा, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकती हैं.
- धर्मस्थल खुलेंगे मगर श्रद्धालुओं के आने की इजाजत नहीं होगी.
- रेस्तरां 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुल सकते हैं.
- शादियां केवल कोर्ट या घरों में हो पाएंगी, जिसमें अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे.
- अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे.
- दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलती रहेगी.
- ऑटो-कैब में अधिकतम 2 यात्री ही बैठ सकेंगे.