पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर का फैसला संविधान के खिलाफ है। इससे पहले चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति से कहा था कि वह अक्टूबर 2022 से पहले चुनाव नहीं करवा सकता। हालांकि चुनाव तीन महीने के अंदर ही करवाए जाने थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हो रही थी। डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 का हवाला देकर अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था