कोरबा 14 जुलाई 2022/ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत आबंटित किये जा रहे चांवल की जानकारी देते हुए जिला खाद्य अधिकारी श्री जे.के. सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल राशन कार्डधारी परिवारों को अपै्रल 2022 से सितम्बर 2022 तक प्रति सदस्य पांच किलो चांवल का अतिरिक्त आबंटन प्राप्त हुआ है। जिसका वितरण किया जा रहा है। उन्होने बताया कि राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्तोदय परिवार के प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न की पात्रता है। साथ ही प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारियों के लिए खाद्यान्न की मासिक पात्रता 5 किलोग्राम प्रति सदस्य निर्धारित है। उपरोक्त दोनो श्रेणी के राशन कार्डो के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह अपै्रल से सितम्बर 2022 के प्रत्येक माह के चांवल का अतिरिक्त आबंटन प्रदाय किया गया है। जिसका वितरण इन राशन कार्डो में शामिल सदस्यों को किया जा रहा है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि अन्त्योदय अन्न योजना के सभी राशन कार्ड धारी परिवारों को 35 किलो चांवल की सामान्य मासिक पात्रता के अलावा इन राशन कार्डो में शामिल प्रत्येक सदस्य को 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि माह अपै्रल से सितम्बर 2022 तक भारत सरकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्राप्त चांवल आबंटन का वितरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल परिवारों को किया जाएगा। इसी अवधि में जिले में प्रचलित अतिरिक्त राशन कार्डो पर निःशुल्क चांवल का वितरण किया गया है। जिसका व्यय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके अलावा सामान्य एपीएल परिवारों को इस अवधि में रियायती दर पर चांवल वितरित किया जा रहा है। जिसकी सब्सिडी भी राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है। भारत सरकार द्वारा केवल अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क चांवल का आबंटन दिया गया है। जबकि राज्य शासन द्वारा जिले के अन्य योजनाओं के तहत प्रचलित राशन कार्ड धारी परिवारों को निःशुल्क चांवल का वितरण माह सितम्बर 2022 तक किया जाना है। जिससे स्पष्ट है कि केन्द्र से प्राप्त आबंटन से अधिक चांवल का वितरण राज्य शासन द्वारा जिले में कराया जा रहा है तथा अतिरिक्त वितरण किये जा रहे चांवल की सब्सिडी राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है।
श्री जे.के. सिंह ने बताया कि प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में निर्धारित पात्रता अनुसार प्रत्येक माह सामान्य एवं अतिरिक्त आबंटन का वितरण किया जा रहा हैं। उन्होने बताया कि एक सदस्य वाले राशन कार्ड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पांच किलो एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अतिरिक्त पांच किलो चांवल प्रतिमाह की पात्रता है। इसी प्रकार दो सदस्य वाले राशन कार्ड में 20 किला,े तीन सदस्य वाले में 30 किलो एवं पांच किलो अधिक वितरण कुल 35 किलो, चार सदस्य वाले में 40 किलो, पांच सदस्य वाले मंे 50 किलो, 6 सदस्य वाले में 60 किलो एवं 7 सदस्य वाले राशन कार्ड मंे प्रतिमाह दोनो योजनाओं के तहत कुल 70 किलो चांवल लेने की पात्रता है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले में गरीब एवं जरूरतमंद राशन कार्ड धारियोें को राज्य शासन द्वारा अपै्रल 2022 से सितम्बर 2022 के दौरान चांवल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। जबकि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य को इस अवधि के लिए जारी चांवल की प्रदाय दर 3 रूपये प्रतिकिलोे है। इस प्रकार राज्य शासन द्वारा माह अपै्रल से सितम्बर 2022 तक वितरित निःशुल्क चांवल पर सब्सिडी दी जा रही है।