• कहा- आपकी वजह से फैला कोरोना, हत्या का केस हो दर्ज
  • कोविड प्रोटोकॉल का कोई ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया, तो 2 मई को होने वाली मतगणना को रुकवा भी सकते हैं- हाईकोर्ट

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना तबाही मचा रहा है. लाखों की संख्या में कोरोना केस मिल रहे हैं. कोरोना से हजारों की संख्या में लोगों की जान जा रही है. बावजूद इसके कई राज्यों में चुनाव हो रहा है. इसी बीच मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते केस का जिम्मेदार चुनाव आयोग को ठहराया है. हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा कि गैरजिम्मेदाराना व्यवहार के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए.

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी को निभाने में विफल रहा है. यह जानते हुए भी कि कोरोना संक्रमण अभी है. बावजूद चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई गई. इसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मामला चलाया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि यदि आपने कोविड प्रोटोकॉल का कोई ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया, तो हम 2 मई को होने वाली मतगणना को रुकवा भी सकते हैं. आपकी मूर्खता के चलते ही ऐसे हालात पैदा हुए हैं.

चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार राममूर्ति की बेंच ने कहा कि कोरोना के दूसरी लहर को लेकर चुनाव आयोग ही पूरी तरह से जिम्मेदार है. आयोग ने अपने अधिकार का कोई इस्तेमाल नहीं किया. कोर्ट की तरफ से कई आदेश दिए जाने के बाद भी चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया.

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्वास्थ्य का मसला काफी अहम है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अदालत को ये याद दिलाना पड़ रहा है. इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. चुनाव आयोग ने फिर भी चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई.

हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी कीमत में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर मतगणना जारी नहीं रखा जा सकता है. जनता का स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे अहम है. इससे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता. संवैधानिक संस्थाओं को जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करना चाहिए.