नई दिल्ली। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पांच रिफिलर्स के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। कालाबाजारी करने वाले रिफिलर्स के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी जारी किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि हम सेठ के रुख को पूरी तरह से गलत और अविश्वसनीय मानते हैं। अग्रवाल इस दावे से इनकार करते हैं। यह स्पष्ट है कि सेठ आक्सीजन आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है और शायद काले बाजार में बेच रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रबंधन नहीं कर पा रही है तो आप हमें बताइए हम केंद्र सरकार को कहेंगे कि वे इसे ओवर टेक करें। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार का काम केवल कागजों पर दिखता है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कोर्ट ने कहा कि यह समय गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं है।
वहीं, हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की खबरों पर सरकार से नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कालाबाजारी करने वालों को हिरासत में लेने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि आपके पास कार्रवाई करने की शक्तियां हैं। हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सिलेंडर (ऑक्सीजन) का कारोबार पूरी तरह गड़बड़ है। कालाबाजारी की सूचनाएं सामने आ रही हैं। कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने बताया कि कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। हमने कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं।
दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने अदालत से कहा कि वह अधिकारियों के साथ बात करेंगे और वेंकटेश्वर अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे दिल्ली में अपने केंद्र पर पहुंचने वाले ऑक्सीजन टैंकरों का विवरण दें, फिर कोटा तीन दिनों के लिए आवंटित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि कोटा अभी जारी नहीं हुआ है, आदेश जारी किया जाएगा। इसे इस अदालत के समक्ष रखा जाएगा। यदि अस्पतालों को कोई शिकायत है तो एक प्रावधान रखा जाएगा, एक समर्पित संख्या होगी और हम बदलाव करने के लिए तैयार होंगे।
वेंकटेश्वर अस्पताल के वकील ने कहा कि यह एक आपातकालीन स्थिति है, ऑक्सीजन अस्पताल से खत्म होने वाली है।नोडल अधिकारी सुबह से जवाब नहीं दे रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह शिकायत सभी के पास आ रही है, तो इसमें कुछ सच्चाई होगी। अदालत ने कहा कि बार-बार कॉल और मैसेज का जवाब नहीं आने की शिकायतें मिल रही हैं।
कोर्ट ने कहा मुख्य सचिव से कहा कि आप जिस आदेश की बात कर रहे हैं, वह अस्पतालों के लिए है। व्यक्तियों के बारे में क्या, जो अपने सिलेंडर घर पर रिफिल करवाना चाहते हैं?। कोर्ट ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो कुछ सौ रुपये में मिलते हैं वह लाखों में बेचे जा रहे हैं। कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई करें।