भारत सरकार के खिलाफ वॉट्सऐप ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। वॉट्सऐप ने सरकार के खिलाफ शिकायत की है, जिसमें उसने आज से लागू होने वाले नए आईटी नियमों को रोकने की मांग की है। वॉट्सऐप का कहना है कि नए नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित होगी। नए नियमों के तहत सरकार ने वॉट्सऐप को प्राइवेसी रूल्स से पीछे हटने को कहा है।

दरअसल, केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कंटेंट को रेग्यूलेट करने के लिए 3 महीने के भीतर कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। इन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना जरूरी है। सरकार द्वारा दिए गए आदेश के तहत कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी को नियुक्त करना होगा और उनका नाम और कॉन्टैक्ट एड्रेस भारत का होना अनिवार्य है।

वॉट्सऐप ने अपनी शिकायत में दिल्ली हाईकोर्ट से कहने के लिए कहा गया है कि नए नियमों में से एक भारत के संविधान के तहत दिए गए गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नियम के मुताबिक, जब सरकारें मांग करें तो सोशल मीडिया कंपनियों को किसी सूचना को सबसे पहले साझा करने वाले की पहचान करनी पड़ती है।

कानून के मुताबिक वॉट्सऐप को सिर्फ उन लोगों की पहचान बतानी है, जिनपर गलत जानकारी साझा करने का विश्वसनीय आरोप है लेकिन वॉट्सऐप का कहना है कि वह यह नहीं कर सकती। वॉट्सऐप के मुताबिक, उसके मेसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड यानी कूट भाषा में होते हैं। उसका कहना है कि नए नियम का पालन करने के लिए उसे मेसेज प्राप्त करने वालों के लिए और मेसेज को सबसे पहले शेयर करने वालों के लिए इस एन्क्रिप्शन को ब्रेक करना पड़ेगा।

व्हाट्सएप वॉट्सऐप का भारत सरकार के खिलाफ ये केस मंगलवार, 25 मई को फाइल किया गया। इस मामले में कब से सुनवाई होगी ये अभी साफ़ नहीं है। मामले के जानकारों ने इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी पहचान जाहिर करने से भी इनकार कर दिया है।