रायपुर 28 मई 2021। रायपुर के वन्यजीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने वन मंत्री मोहम्मद अकबर को पत्र लिखकर मांग की है कि पिंगला रमकोला में केंद्रीय जू अथॉरिटी की बिना अनुमति के एलीफेंट रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर को चालू करने और संचालित कर रहे छत्तीसगढ़ वन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 38 H(1) सहित विभिन धाराओं के तहत कार्यवाही की जाये। गौरतलब है कि इसी प्रकार नगरी जिला धमतरी में केंद्रीय जू अथॉरिटी की अनुमति के बिना, संचालित कर रहे जू के संचालक को जेल भेजा जा चुका है। जू या रेस्क्यू सेंटर को संचालित करने के लिए केंद्रीय जू अथॉरिटी की धारा 38 H(1) की अनुमति अनिवार्य है।
पत्र में अवगत कराया गया की केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने जनवरी 2021 में रेस्क्यू सेंटर की इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है की केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 38 H(1) की अनुमति बिना रेस्क्यू सेंटर का संचालन किया जा रहा है और तो और वहां पर हाथियों को लाए जाने के पूर्व भी प्राधिकरण से धारा 38-I की अनुमति नहीं ली गई है। वहां सिर्फ रेस्क्यू सेंटर निर्माण की अनुमति ली गई थी, संचालन की नहीं. निरीक्षण टीम ने अन्य 45 बिंदुओं पर भी गंभीर अनियमितताएं पाई है।