नयी दिल्ली 9 जून 2021। कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी कोरोना संक्रमित होता है तो उसे 20 दिनों की छुट्टी मिलेगी। उसी तरह अगर किसी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य कोरोना पॉजेटिव होता है, तो उसे 15 दिनों की विशेष छुट्टी दी जायेगी। कार्मिक मंत्रालय ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के माता-पिता या परिवार का कोई आश्रित सदस्य यदि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं तो वे उस स्थिति में 15 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश (एससीएल) लेने के लिए पात्र होंगे। आदेश में कहा गया है, यदि परिवार के किसी सदस्य-माता-पिता को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है और यह 15 दिनों का एससीएल खत्म हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारी को अपने उस रिश्तेदार के अस्पताल से छुट्टी मिलने तक कोई अन्य छुट्टी दी जा सकती है।

मंत्रालय ने कोविड महामारी के दौरान इलाज, अस्पताल में भर्ती, पृथक-वास आदि के बारे में उसके सामने कई तरह की जिज्ञासाएं सामने आने पर विस्तृत आदेश जारी किया है। उसने ‘सरकारी कर्मचारियों के सामने आ रही परेशानियों को भी ध्यान में रखा है। आदेश में कहा गया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित हो जाता है और वह घर में पृथक-वास या अन्यत्र पृथकवास में है तो उसे 20 दिनों तक की परिवर्तित छुट्टी दी जा सकती है।
मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि यदि कर्मचारी सीधे तौर पर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है। ऐसे में उसे 7 दिन होम क्वारैंटाइन में रहना होगा। ऐसी स्थिति में इन 7 दिनों तक उसे ड्यूटी (वर्क फ्रॉम होम) पर ही माना जाएगा। कर्मचारी किसी कंटेनमेंट जोन में रह रहा है, तो वह ऑफिस आने में सक्षम नहीं होगा। ऐसे में उसे ऑफिस में जानकारी देनी होगी। वह कंटेनमेंट टाइम तक वर्क फ्रॉम होम ही माना जाएगा।