कोरबा| जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के फलस्वरूप जिले की समस्त कोचिंग क्लासेस को संचालन करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए जिले के सभी कोचिंग संस्थानें संचालित होंगे। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने इस संबंध में जरूरी आदेश भी जारी कर दिए हैं।
जारी आदेशानुसार कोचिंग क्लासेस उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत तथा एक समय में अधिकतम 50 विद्यार्थियों की सीमा के साथ रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे। सभी कोचिंग क्लासेस में संचालक द्वारा विद्यार्थियों को मास्क धारण करवाना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने या भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने पर कोचिंग संस्थान पर नियमानुसार अर्थदण्ड की कार्रवाई एवं 30 दिन के लिए संबंधित संस्थान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टोरेट से जारी आदेशानुसार जिले की सभी स्कूल एवं काॅलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। ओपन स्कूल-काॅलेजों में बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के लिए विद्यार्थी कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए जा सकेंगे। छात्रावासों में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को रहने की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त सभी परीक्षाओं एवं आॅनलाइन शिक्षा को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू किए गए पूर्णतालाबंदी के दौरान सभी स्कूल-काॅलेज एवं शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया गया था। कोरोना संक्रमण कम होने और कम संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के कारण कोचिंग संस्थानों को संचालन करने की अनुमति दी गई है।