रायपुर। मंत्रियों के निजी स्थापना में पदस्थ स्टाफ़ को दायित्वों से मुक्त करने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव विशेष सचिव को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है. तीन अलग-अलग बिंदुओं में दिशा-निर्देश जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है.
पत्र में निजी स्थापना में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी (विशेष सहायक, निज सचिव, निजी सहायक) को संबंधित विभागों शाखा का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने को अनुचित करार दिया गया है. इसके साथ पत्र में उल्लेख किया गया कि मंत्रियों के निजी स्थापना में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों का एकमात्र दायित्व मंत्रियों के कार्यालय एवं उनके निजी स्थापना से संबंधित विभागीय कार्यों के संचालन में सहयोग प्रदान करना है.
इस व्यवस्था के फलस्वरूप निजी स्थापना के स्टाफ का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन सीधे मंत्रीगण द्वारा लिखे जाने का प्रावधान है. पत्र में यह भी कहा गया है कि निजी स्थापना में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को उनके निजी स्थापना इसके अतिरिक्त यदि अन्य दायित्व या विभागों के अतिरिक्त कार्य प्रभार सौंपा गया है, तो उन्हें प्रभार मुक्त करने की कार्रवाई किया जाए और उसकी सूचना दी जाए.