बिलासपुर, 21 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के शरिया कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें पति की अर्जी पर उसके पक्ष में तीन तलाक का आदेश जारी किया गया था।
जस्टिस पी. सैम कोसी की बेंच में याचिकाकर्ता रायपुर की मुस्लिम महिला ने बताया था कि उन्होंने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ सखी सेंटर में शिकायत की थी। काउंसलिंग में विफल होने के बाद पति और सास-ससुर के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस बीच महिला के पति ने रायपुर के इस्लामी कोर्ट ‘इदारा-ए-शरिया’ में महिला के खिलाफ तीन तलाक की पेशकश की। शरिया कोर्ट ने पीड़ित महिला के पति को राहत देते हुए तीन तलाक का आदेश पारित कर दिया। शरिया कोर्ट के इस आदेश को महिला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।