जिले के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी शान्तनु कुमार देशलहरे न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार के मामले में फैसला सुनाया है। न्यायालय में आरोपी सलीम नाग पर दोष सिद्ध हो जाने पर आजीवन कारावास और अर्थदंड का सजा सुनाया गया हैं। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी ने पैरवी किया है।
कोण्डागांव। विशेष लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी ने बताया कि फरसगांव थाना पुलिस ने 14 दिसंबर 2020 को एफआईआर दर्ज किया था। एफआईआर के अनुसार सलीम नाग (21)बरकई फरसगांव ने थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर उसका अपहरण किया। इसके बाद तमिलनाडु ले जाकर उसका कई बार रेप किया गया। पैरवी के दौरान सलीम नाग पर दोष सिद्ध हो गया, जिसके चलते उसे आजीवन कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।