रायपुर। छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति द्वारा मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र के बाद आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन ने सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक निर्देश दिया है कि सडकों पर पंडाल न लगने देने के एनजीटी के आदेशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

पंडाल की अनुमति न दी जाए, बिना अनुमति के लगने पर हटाया जावे

शासन द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित किया गया है की एनजीटी भोपाल बेंच ने प्रकरण क्रमांक 78/2016 में दिनांक 23 नवंबर 2016 में निर्देशित किया है कि सड़कों पर यातायात में अवरोध के दृष्टिगत पंडाल एवं स्वागत द्वार स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए एवं प्रशासन की बिना अनुमति के बनाए गए ऐसे पंडाल व स्वागत द्वार को जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगरीय निकायों द्वारा तत्काल हटाया जाना चाहिए। इसी प्रकार जिला प्रशासन द्वारा धार्मिक जुलूस की अनुमति देते समय सुचारू यातायात एवं ध्वनि एवं वायु प्रदूषण होने के परिपेक्ष्य में इसके मार्ग में पंडाल एवं गेट ना होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को आदेश दिए गए हैं कि वे एनजीटी के आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं। गौरतलब है कि उपरोक्त आदेश एनजीटी ने छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति द्वारा जारी याचिका में दिए थे।