बिलासपुर। Lockdown in Bilaspur: बुधवार से आठ दिनाें के लिए आपको अपने स्वजनों के साथ घर पर सुरक्षित रहना होगा। नवरात्र का पर्व घर में रहकर मनाएं और कोरोना को दूर भगाने आराधना करें। अगर पूरे मनोयोग से ऐसा करने में हम सफल रहे तो कोरोना को हारना ही होगा। संक्रमण की इस बीमारी को दूर भगाने में तब हम कामयाब भी होंगे।

14 अप्रैल को सुबह छह बजे से 21 अप्रैल की रात 12 बजे तक पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। लाकडाउन के दौरान जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी। सभी कार्यालय बंद रहेंगे। खास बात यह है कि इस दौरान शराब दुकानों में भी ताला लगा रहेगा। पेट्रोल पंप व मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। वैवाहिक व शोक के कार्यक्रमों के लिए सशर्त अनुमति अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दी जाएगी।

ये खुलेंगे, समय का रखें ध्यान

डेयरी (सिर्फ दूध)

सुबह 6:00 से 8:00 बजे

शाम 5:00 से 6:30 बजे

पेट शाप, एक्वेरियम व पशु चारा दुकान

सुबह 6:00 से 8:00 बजे

शाम 5:00 से 6:30 बजे

समाचार पत्र वितरण

सुबह 6:00 से 8:00 बजे

शाम 5:00 से 6:30 बजे

आवागमन (आपातकालीन)

चार पहिया चालक समेत 04

दो पहिया 02 सवारी

ये भी मिलेंगी सुविधाएं

गैस सिलिंडर की होम डिलीवरी।

मेडिकल स्टोर्स निर्धारित समय तक।

नगरीय निकाय सीमा के बाहर पंचर दुकान, आटो मोबाइल रिपेयरिंग दुकान, आटो पार्ट्स, गैरेज।

ढाबा और रेस्टोरेंट में सिर्फ टेक अवे।

एसडीएम की अनुमति से अंतिम संस्कार के कार्यों से संबंधित दुकानें।

जिले से बाहर जाने पर ई-पास जरूरी।

प्रवेश्ा पत्र दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके पालक, मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर कर्मयोगी, दूध वाहन को ईंधन प्रदान कर सकेंगे।

टेलीकाम,पोस्टल सेवाएं, रेलवे व एयरपोर्ट संचालन का काम जारी रहेगा।

कोविड-19 टीकाकरण के लिए समस्त गतिविधियां, पंजीयन, परिवहन, टीकाकरण आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

बस स्टैंड, अस्पताल, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट आने जाने के लिए आटो व टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी।

इन पर पाबंदी

सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन।

सरकारी विभाग, निजी कार्यालय व बैंक।

शराब दुकानें, किराना दुकान, सब्जी बाजार।

धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल।

स्कूल, कालेज, कोचिंग समेत सभी शैक्षणिक संस्थानें।

जिले में संचालित सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी।

डेयरी में दो वक्त मिलेगा सिर्फ दूध

दुग्ध पार्लर व वितरण के लिए सुबह छह से आठ और शाम को पांच से साढ़े छह बजे का समय निर्धारित किया गया है। डेयरी खोलने पर पाबंदी लगा दी गई है। तय समय में दुकान व पार्लर के सामने शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए और मास्क लगाकर सिर्फ दूध की बिक्री की जाएगी। अन्य सामग्री की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने और चेन को तोड़ने के लिए जिले में लाकडाउन का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान सख्ती भी बरती जाएगी। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। जिले में धारा 144 प्रभावशील है। 14 से 21 अप्रैल तक जिले में लाकडाउन रहेगा। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सब बंद रहेगा।

डा.सारांश मित्तर-कलेक्टर