लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए एक सप्ताह कोरोना कर्फ्यू फिर एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है. अब लॉकडाउन 17 मई तक रहेगा. टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने रविवार को यह फैसला लिया है. कोरोना कर्फ्यू के पुराने नियम 17 मई तक लागू रहेंगे.
सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने यहां बताया कि प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू अब आगामी 17 मई तक लागू रहेगा. राज्य सरकार ने यह फैसला कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के मकसद से किया है. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. गौरतलब है कि प्रदेश में पिछली 30 अप्रैल से कर्फ्यू लागू है. शुरू में इसे तीन मई तक लागू रहना था, लेकिन बाद में इसकी अवधि छह मई तक बढ़ा दी गई थी. इसके बाद इसमें और विस्तार देते हुए 10 मई तक कर दिया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 17 मई किया गया है.
सरकार ने कर्फ्यू की अवधि बस बढ़ाई है, पहले के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है. इसका मतलब है कि पहले के ही नियम अगले दो दिन भी लागू रहेंगे. इस दौरान लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर रोक है. बाजार बंद रहेंगे शहरों में साप्ताहिक बाजारों पर रोक लगी हुई है. हालांकि, औद्योगिक गतिविधियों और जरूरी सेवाओं के आवागमन पर कोई रोक नहीं है. भीड़भाड़ को रोकने और आवागमन को सीमित करने के उद्देश्य से होम डिलिवरी सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है.