दो लाख का लगा जुर्माना

Lucknow : लखनऊ की स्पेशल कोर्ट ने चित्रकूट गैंगरेप मामले में में यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति कोआजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने मामले के दो अन्य आरोपियों आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी उम्रकैद की सजा सुनाई। गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कुछ दिन पहले ही इस मामले पर फैसला देते हुए कोर्ट ने गायत्री प्रजापति समेत 3 लोगों को दोषी ठहराया था। शुक्रवार को कोर्ट में सजा पर सुनवाई हुई, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया। वहीं इस मामले में कोर्ट ने कुछ दिनों पहले चार आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति 18 मार्च 2017 में गिरफ्तार हुए थे। इन पर चित्रकूट की महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। जब उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था, उस वक्त वे यूपी की अखिलेश सरकार में परिवहन मंत्री थे। इससे पहले वे प्रदेश सरकार में खनन मंत्री थे, जिसमें करोड़ों के घोटाले के आरोप में उनके घर और परिसरों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी।