राजद्रोह के मामले में दायर जमानत याचिका निलंबित

रायपुर। कोतवाली थाने में दर्ज राजद्रोह के मामले में दायर अग्रिम ज़मानत याचिका निलंबित IPS जी पी सिंह ने वापस ले ली है। इस याचिका में आज पुलिस की ओर से डायरी के पूरा ना होने और विवेचना अधिकारी के ना होने की वजह बताते हुए अतिरिक्त समय माँगा गया था। जीपी सिंह के अधिवक्ता कमलेश पांडेय ने अग्रिम ज़मानत याचिका वापस ले ली।
अग्रिम ज़मानत याचिका के वापसी के फ़ैसले के पीछे कारण क़ानूनी तानाबाना है।हाईकोर्ट में निलंबित एडीजी जी पी सिंह की ओर से ACB/EOW की ओर से की जा रही कार्रवाई को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताते हुए पूरे मामले की CBI जाँच की माँग करते हुए अंतरिम आदेश के रुप में कार्यवाही से रोक माँगी गई गई है।इस याचिका की सुनवाई इसी हफ़्ते होने की उम्मीद है।EOW ही वह एक एजेंसी हैं जिसकी वजह से दो प्रकरण दर्ज है, एक EOW में जबकि एक राजधानी पुलिस के कोतवाली थाना में।विदित हो कि पुलिस ने जो FIR दर्ज की है, उसके सूचनाकर्ता EOW प्रमुख आरिफ़ शेख़ हैं।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से इस अग्रिम ज़मानत याचिका का हवाला देते हुए दायर रिट को हाईकोर्ट का संरक्षण ना दिया जाए,की दलील दी जा सकती थी, इसलिए इस अग्रिम ज़मानत याचिका को हटा लिया गया।