कोर्ट ने आरोपी ‘भूत अंकल’ को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दो साल पहले साढ़े 3 साल की बच्ची का अपहरण और दुष्कर्म किया गया था. अब कोर्ट ने आरोपी ऑटो चालक ‘भूत अंकल’ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने संजय नगर सुपेला निवासी आरोपी ओमप्रकाश कुर्रे पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. यह फैसला शनिवार को न्यायाधीश सरिता दास की कोर्ट ने सुनाया. आरोपी मिठाई खिलाने का बहाने बच्ची को अपने साथ ले गया था.
लोक अभियोजक कमल वर्मा ने बताया कि घटना दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र में 26 अगस्त 2019 को हुआ था. शाम करीब 7 बजे बच्ची की मां झाडू पोछा का काम करके अपने तीन बच्चों के साथ घर लौटी, लेकिन घर आने पर उसे पता चला कि उसकी छोटी बेटी गायब है. वह बच्ची को तलाशने लगी. आसपास पता किया पर बच्ची नहीं मिली. उसे लगा कि बच्ची शायद पिता के साथ चली गई होगी. रात 11 बजे पति लौटा तो बच्ची साथ नहीं थी.
पुलिस को बच्ची ने बताया था कि वो अपनी बहन के साथ घर के बाहर खेल रही थी. भूत अंकल अपनी ऑटो लेकर घर से पास आ गए. मिठाई खिलाया और घुमाने के लिए अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले गए. बहुत दूर ले जाकर मेरे साथ गंदा काम किया. इसके बाद मुझे छोड़कर चले गए. अंकल के जाने के बाद मैं रो रही थी. आसपास बहुत सारे कुत्ते आ गए और खड़े होकर भौंकने लगे. मैं डर गई थी. फिर मेरी आवाज सुनकर कुछ लोग आ गए थे. कुछ देर बाद पुलिस अंकल आ गए. वो अपने गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गए.
पुलिस की जांच में पता चला था कि आरोपी ऑटो चालक था. उसकी बच्ची के पिता से जान पहचान थी. घर आता-जाता रहता था. घटना वाले दिन भी आरोपी ऑटो लेकर बच्ची के पास पहुंचा था. पुलिस ने पता लगाया तो इलाके में छोटे बच्चे भी आरोपी को भूत अंकल कहते थे. इसके बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान की और गिरफ्तार कर लिया था. 16 अक्टूबर को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी. इसके बाद से आरोपी जेल में है. अब कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.