दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सऐप ने दी जानकारी
नई दिल्ली|
प्राइवेसी पॉलिसी पर जारी विवाद के बीच व्हाट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि वह अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगा चुका है। व्हाट्सऐप ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि जब तक डेटा संरक्षण विधेयक प्रभाव में नहीं आ जाता, तब तक वह उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) को नई प्राइवेसी पॉलिसी (नई निजता नीति) अपनाने के लिए बाध्य नहीं करेगा और इस नीति पर अभी रोक लगा दी गई है।
व्हाट्सऐप ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष यह भी साफ किया कि इस बीच वह नई निजता नीति को नहीं अपनाने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोग के दायरे को सीमित नहीं करेगा। व्हाट्सऐप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, ‘हम स्वत: ही इस (नीति) पर रोक लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। हम लोगों को इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।’
व्हाट्सऐप के वकील साल्वे ने कहा कि इसके बावजूद व्हाट्सऐप अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अपडेट का विकल्प दर्शाना जारी रखेगा। बता दें कि अदालत फेसबुक और उसकी सहायक कंपनी वॉट्सऐप की अपीलों पर सुनवाई कर रही है जो व्हाट्सऐप की नई निजता नीति के मामले में जांच के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई हैं।