नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushakar) की मौत के मामले में आज एक अहम सुनवाई के दौरान दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी राहत मिली है। उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए हत्या के आरोपों से बरी कर दिया गया है।
आज दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनंदा पुष्कर की मौत मामले की अहम सुनवाई हुई, जहां दिल्ली पुलिस द्वारा शशि थरूर पर हत्या के लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो सके और कोर्ट ने उन्हें आरोपमुक्त कर बाइज्जत बरी कर दिया। राहत मिलते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि पिछले लगभग साढ़े सात साल से वे टार्चर और दर्द से गुजर रहे थेे और कोर्ट के फैसले ने उन्हें काफी राहत पहुंचाई है।
ज्ञात रहे कि सुनंदा पुष्कर हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर (Shashi Tharur) को हत्या का आरोप बनाया था और उनके विरूद्ध आईपीसी की धारा 498ए तथा धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। यदि कोर्ट में आरोप साबित हो जाता तो उन्हें विभिन्न धाराओं के तहत तीन व दस साल की सजा हो सकती थी।
उल्लेखनीय है कि शशि थरूर की पत्नी सुनंदा विगत 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक लग्जरी होटल में मृत अवस्था में मिली थीं। छानबीन के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रथम दृष्टया शशि थरूर के विरूद्ध सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए प्रेरित किए जाने तथा दहेज के लिए प्रताडि़त करने का मामला दर्ज कर लिया था। कोर्ट को दिल्ली पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं थे और शशि थरूर के व्यवहार से उनकी पत्नी काफी दुखी थी। अपने तनावपूर्ण रिश्ते को लेकर शशि थरूर की पत्नी अक्सर परेशान रहा करती थी। पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार शशि थरूर की प्रताडऩा से तंग आकर सुनंदा पुष्कर ने आत्मघाती कदम उठाया। सुनंदा ने मौत के कुछ दिनों पहले अपने पति शशि थरूर पर आरोप लगाया था कि उनके एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार से संबंध हैं। मामले में शिकायत करने पर पुलिस ने शशि थरूर के विरूद्ध धारा 307, 498 ए के तहत मामला दर्ज कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया कि शशि थरूर अक्सर अपनी पत्नी से विवाद करते थे। उनके बीच हाथापाई भी हुई थी तथा वे पत्नी के साथ क्रूरता से पेश आते थेे।