दुर्ग। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की एक विधायक के खिलाफ अदालत ने धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही चल रही है। अदालत के आदेश की खबर मिलने पर विधायकों के साथ-साथ समर्थकों में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार पूर्णिमा ठाकुर नाम की महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि दुर्ग जिले के पुरई स्थित गर्व इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लक्ष्मी ध्रुव 2010 से 2018 तक अध्यक्ष थीं। इनके द्वारा पहले मेम्बर बनाने फिर डायरेक्टर बनाने के नाम पर 23 लाख 50 हजार रुपए 2010 से 2017 तक लिए गए। उसके बाद भी डायरेक्टर नहीं बनाया गया। 2018 में सिहावा से विधायक चुन ली गईं। पूर्णिमा ठाकुर ने दोहरे पद पर रहने का आरोप लगाया है।

पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पूर्णिमा ठाकुर ने अदालत में परिवाद दाखिल किया था, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमृता दिनेश मिश्रा ने सुनवाई के बाद विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करने के निर्देश देते हुए उन्हें समन जारी किया है। प्रदेश में सत्ता में रहते यह दूसरे कांग्रेस विधायक पर एफआईआर का मामला सामने आया है। इससे पहले प्रथम लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर बिलासपुर विधायक शैलेश पांडेय पर सिविल लाइन थाने में अपराध दर्ज किया गया था।